scriptमोटर वेहिकल एक्ट के बाद यूपी में लागू होगा यह कानून, जुर्माना सुन हैरान रह जाएंगे आप | After motor vehicle act UP will impose new law for water conservation | Patrika News
गोरखपुर

मोटर वेहिकल एक्ट के बाद यूपी में लागू होगा यह कानून, जुर्माना सुन हैरान रह जाएंगे आप

Important points of new law going to pass by Yogi cabinet
दस से बीस लाख रुपये का जुर्माना और 5-7 तक की सजा का है प्राविधान
अक्तूबर में यूपी कैबिनेट में कानून का पास कराने की तैयारी
छह माह तक लोगों को मिलेगी छूट, फिर होगी कड़ाई

गोरखपुरSep 17, 2019 / 02:33 am

धीरेन्द्र विक्रमादित्य

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Mahendra singh

देशभर में मोटर वेहिकल एक्ट का कड़ाई से पालन कराने के बाद अब यूपी सरकार एक दूसरे कानून का कड़ाई से पालन कराने जा रही है। अब पानी का संरक्षण करने के लिए कानून बनाया गया है। अक्तूबर माह में कैबिनेट से पास होने के बाद इस कानून का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। जलसंरक्षण को बढ़ावा देते हुए इसको प्रदूषित करने पर बड़े जुर्माना का प्राविधान किया गया है।
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यूपी के जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार विभिन्न आयामों के माध्यम से जल संचयन करेगी। बारिश एवं भूमिगत जल के संरक्षण के लिए कानून बना कर अनिवार्य रूप से लागू कराया जाएगा। कहा कि ड्राफ्ट तैयार है, शीघ्र ही कैबिनेट में लाया जाएगा। अक्तूबर तक कानून बनाने के बाद इसके अनुपालन के लिए केवल 6 माह का वक्त देंगे। बताया कि इस कानून के अंतर्गत जल को प्रदूषित करने पर 10 से 20 लाख रुपये जुर्माना और 5 से 7 साल की कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा।
सूबे के नए विभाग जलशक्ति विभाग के मंत्री डाॅ.महेंद्र सिंह सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में ‘जल है तो कल है’ विषयक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल संरक्षण को लेकर खासे गंभीर है। इस नए कानून के अंतर्गत सभी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान, व्यापारिक संस्थान होगा, सभी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रुप से लगाना होगा। यदि ऐसे संस्थान रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाएंगे, उन्हें संस्थान के संचालन की मान्यता नहीं मिलेगी, लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।
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डॉ. सिंह ने बताया कि बहुत सारी फैक्टरिया, केमिकल फैक्टरिया, मान्यता प्राप्त बूचड़ खाने संचालित हो रहे है। इन फैकटरियां से भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए 5 से 7 साल की सजा और 10 से 20 लाख रुपये के जुर्माने का प्रवाधान किया जा रहा है।
सबमर्शिबल लगाने के लिए लेनी होगी अनुमति, लगेगा मीटर

जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि शहर हो या गांव, हर व्यक्ति को सबमर्शिबल लगाने के लिए अनुमति लेने होगी, बिना अनुमति के कोई सबमर्शिबल नहीं लगेगा। जितने लोगों ने सबमर्शिबल लगा रखा है, उन सब को पंजीकरण कराना होगा। हर सबमर्शिबल में हम मीटर भी लगाएंगे। ऐसा नहीं कि पानी खोल कर आप गाड़ी धोते रहेंगे और भैस को नहलाते रहेंगे। सभी सरकारी आवासों में शतप्रतिशत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनविर्य होगा। ताकि वर्षा जल से रिचार्ज किया जा सके। सभी घरों में सबमर्सिबल पम्प में रीडिंग मीटर भी लगाना सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे यह पता चल सके कि परिवार द्वारा कितने जल का दोहन हो रहा। मंत्री ने कहा कि शहर, गांव-देहात में अवशेष बचे पुराने कुएं को पुर्नजिवित कराएंगे ताकि बारिश का पानी सीधे पाताल तक जाए। इस पर जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा तालाब, चेकडेम बना कर जल का संरक्षण किया जाएगा।
वाटर रिचार्ज सिस्टम होने के बाद पास होगा नक्शा

डाॅ.महेंद्र सिंह ने कहा कि सभी सरकारी आफिसों में चाहे वह तहसील हो, थाना हो, डीएम आफिस हो, सीडीओ आफिस हो, अस्पताल हो सभी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया जाएगा। अब जो भी निर्माण कराए जाएंगे उसका नक्शा तभी पास किया जाएगा, जब वहां पर वाटर रिचार्ज सिस्टम बना होगा। सरकार अब ऐसे प्राविधान करेगी कि कहीं से भी हम जितना पानी लें उतना ही पानी धरती के अन्दर भी डाला जाए।
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